बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के टीज़र को सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। अदालत ने एक्स (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से टीज़र के लिंक हटाने के आदेश जारी किए।

सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा था कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जोड़कर और 1998 के काले हिरण शिकार मामले से संबंधित घटनाओं को दिखाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अदालत से अपने व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा की मांग की थी।

अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।

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